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भारतीय न्याय संहिता, 2023 · धारा 92

BNS धारा 92 — ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 92 का विषय “ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना” है। नीचे मूल स्रोत और प्रतिलेखन उपलब्ध हैं। इस प्रावधान को इसके पूरे पाठ, अपवादों और संबंधित अध्याय के साथ पढ़ें।

प्रकाशक: आशीष शर्मा · कानूनी समीक्षा बाकी है। त्रुटि की जानकारी तैयार करें →

Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide

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आधिकारिक स्रोत का अंश

धारा 92 का मूल पाठ

धारा 92 का आधिकारिक हिंदी अंश, पीडीएफ पृष्ठ 41; नीचे उपलब्ध प्रतिलेखन की समीक्षा बाकी है
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धारा 92 का आधिकारिक हिंदी अंश, पीडीएफ पृष्ठ 42; नीचे उपलब्ध प्रतिलेखन की समीक्षा बाकी है
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हिंदी स्रोत: 25 दिसंबर 2023 का मूल अधिनियम। अंग्रेज़ी संस्करण का स्रोत 6 अक्टूबर 2025 का है; दोनों संस्करणों की तिथियाँ अलग हैं। बाद के संशोधनों, लागू होने की स्थिति और हिंदी प्रतिलेखन की पूरी समीक्षा बाकी है। स्रोत और समीक्षा स्थिति →