धारा 350 का मूल पाठ

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350. (1) जो कोई, किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ है, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिहन बनाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा मात्र है, जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा मात्र नहीं है, जो उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |
(2) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिहन का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया हो ।