धारा 32 का मूल पाठ


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32. हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय, कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए :
परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो, जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया है ।
स्पष्टीकरण 4--कोई व्यक्ति, जो स्वयं अपनी इच्छा से, या पीटे जाने की धमकी के कारण, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था, जो विधि द्वारा अपराध है ।
स्पष्टीकरण 2-.- कोई व्यक्ति, जिसे डाकुओं की एक टोली द्वारा पकड़ा गया और
तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया, जो विधि द्वारा अपराध है, उदाहरण के लिए, एक लोहार, जो अपने औजार लेकर किसी घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे त्रूट सकें, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है ।