BNS धारा 185 — स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 185 का विषय “स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना” है। नीचे मूल स्रोत और प्रतिलेखन उपलब्ध हैं। इस प्रावधान को इसके पूरे पाठ, अपवादों और संबंधित अध्याय के साथ पढ़ें।
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185. जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी स्टाम्प पर से उस चिहन को छीलकर मिटाता है या हटाता है, जो ऐसे स्टाम्प पर यह दूयोतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छपित है या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिहन मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या व्ययनित करता है, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचता है या व्ययनित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा |
हिंदी स्रोत: 25 दिसंबर 2023 का मूल अधिनियम। अंग्रेज़ी संस्करण का स्रोत 6 अक्टूबर 2025 का है; दोनों संस्करणों की तिथियाँ अलग हैं। बाद के संशोधनों, लागू होने की स्थिति और हिंदी प्रतिलेखन की पूरी समीक्षा बाकी है। स्रोत और समीक्षा स्थिति →