धारा 99 का मूल पाठ

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99. जो कोई, किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुदूध और अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदता है, भाड़े पर लेता है, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्पष्टीकरण |--अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्याघर चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी |
स्पष्टीकरण 2-अनुचित संभोग” का वही अर्थ है, जो धारा 98 में है ।