BNS धारा 95 — अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 95 का विषय “अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना” है। नीचे मूल स्रोत और प्रतिलेखन उपलब्ध हैं। इस प्रावधान को इसके पूरे पाठ, अपवादों और संबंधित अध्याय के साथ पढ़ें।
मूल हिंदी स्रोत · पीडीएफ पृष्ठ 42 · बड़ा करने के लिए चित्र खोलें
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95. जो कोई, किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो ।
स्पष्टीकरण--.लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है ।
हिंदी स्रोत: 25 दिसंबर 2023 का मूल अधिनियम। अंग्रेज़ी संस्करण का स्रोत 6 अक्टूबर 2025 का है; दोनों संस्करणों की तिथियाँ अलग हैं। बाद के संशोधनों, लागू होने की स्थिति और हिंदी प्रतिलेखन की पूरी समीक्षा बाकी है। स्रोत और समीक्षा स्थिति →