BNS धारा 84 — विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84 का विषय “विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना” है। नीचे मूल स्रोत और प्रतिलेखन उपलब्ध हैं। इस प्रावधान को इसके पूरे पाठ, अपवादों और संबंधित अध्याय के साथ पढ़ें।
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84. जो कोई, किसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है, या फुसलाकर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाता है या निरुद्ध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |
हिंदी स्रोत: 25 दिसंबर 2023 का मूल अधिनियम। अंग्रेज़ी संस्करण का स्रोत 6 अक्टूबर 2025 का है; दोनों संस्करणों की तिथियाँ अलग हैं। बाद के संशोधनों, लागू होने की स्थिति और हिंदी प्रतिलेखन की पूरी समीक्षा बाकी है। स्रोत और समीक्षा स्थिति →