धारा 5 का मूल पाठ


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5. समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना, इस संहिता के अधीन किसी दंड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, किसी अन्य दंड में
लघुकरण कर सकेगी । स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समुचित सरकार” पद से,--
(क) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ; और
(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां दंडादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ।