धारा 345 का मूल पाठ

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345. (1) वह चिहन, जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में ल्राया जाता है कि चल संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, सम्पत्ति चिह्न कहा जाता है ।
(2) जो कोई, किसी चल सम्पत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें चल सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिहिनत करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिस पर कोई चिहन है, ऐसी रीति से उपयोग में ल्राता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिह्नित सम्पत्ति या माल, या इस प्रकार चिह्नित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पत्ति या मात्र, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या सम्पत्ति-चिहन का उपयोग करता है, यह कहा जाता है ।
(3) जो कोई, किसी मिथ्या सम्पत्ति-चिहन का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा |