BNS धारा 311 — मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 311 का विषय “मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती” है। नीचे मूल स्रोत और प्रतिलेखन उपलब्ध हैं। इस प्रावधान को इसके पूरे पाठ, अपवादों और संबंधित अध्याय के साथ पढ़ें।
मूल हिंदी स्रोत · पीडीएफ पृष्ठ 115 · बड़ा करने के लिए चित्र खोलें
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311. यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।
हिंदी स्रोत: 25 दिसंबर 2023 का मूल अधिनियम। अंग्रेज़ी संस्करण का स्रोत 6 अक्टूबर 2025 का है; दोनों संस्करणों की तिथियाँ अलग हैं। बाद के संशोधनों, लागू होने की स्थिति और हिंदी प्रतिलेखन की पूरी समीक्षा बाकी है। स्रोत और समीक्षा स्थिति →