धारा 297 का मूल पाठ


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297. (1) जो कोई, ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ल्राटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यात्रय या स्थान रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ;
(2) जो कोई, ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से
संबंधित या ल्रागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान को, या किसी बात को करने की, या किसी बात से दूर रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा |