धारा 249 का मूल पाठ


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249. जब कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, विधिक दंड से बचाने करने के आशय से संश्रय देता है या छिपाता है--
(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;
(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;
(ग) यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; स्पष्टीकरण--इस धारा में “अपराध” के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया
गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता हो तो निम्नलिखित धाराओं, अर्थात्
धारा 03, धारा 05, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 34॥, धारा 32, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 334 की उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता और प्रत्येक एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत मैं करने का दोषी था ।
अपवाद--इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो ।
दृष्टांत
क यह जानते हुए कि ख ने डकैती की है, ख को विधिक दंड से बचाने के लिए जानते हुए छिपा लेता है | यहां, ख आजीवन कारावास से दंडनीय है, क दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने का भी दायी होगा ।