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भारतीय न्याय संहिता, 2023 · धारा 210

BNS धारा 210 — दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबदू्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 210 का विषय “दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबदू्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप” है। नीचे मूल स्रोत और प्रतिलेखन उपलब्ध हैं। इस प्रावधान को इसके पूरे पाठ, अपवादों और संबंधित अध्याय के साथ पढ़ें।

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धारा 210 का मूल पाठ

धारा 210 का आधिकारिक हिंदी अंश, पीडीएफ पृष्ठ 84; नीचे उपलब्ध प्रतिलेखन की समीक्षा बाकी है
मूल हिंदी स्रोत · पीडीएफ पृष्ठ 84 · बड़ा करने के लिए चित्र खोलें

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हिंदी स्रोत: 25 दिसंबर 2023 का मूल अधिनियम। अंग्रेज़ी संस्करण का स्रोत 6 अक्टूबर 2025 का है; दोनों संस्करणों की तिथियाँ अलग हैं। बाद के संशोधनों, लागू होने की स्थिति और हिंदी प्रतिलेखन की पूरी समीक्षा बाकी है। स्रोत और समीक्षा स्थिति →