धारा 199 का मूल पाठ

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199. जो कोई, लोक सेवक होते हुए,
(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिदूध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है ; या
(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज़ा करता है ; या
(ग) धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 7, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 24, धारा 443 या धारा 44 के अधीन दंडनीय संज़ेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 73 की उपधारा (॥) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबदूध करने में असफल रहता है,
तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा |