धारा 195 का मूल पाठ

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195. (1) जो कोई, किसी लोक सेवक पर, जो किसी विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(2) जो कोई, ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमले की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालने का प्रयत्न करता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है, या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।