धारा 182 का मूल पाठ

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182. (1) जो कोई, किसी दस्तावेज को, जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्यित है या उसके किसी भी प्रकार सद्ृश है या इतने निकटत: सद्ृश है कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित है, रचता है या रचवाता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है या किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, वह जुर्माने से, जो तीन सौं रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा |
(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर है, जिसकी रचना उपधारा (॥) अधीन अपराध है, किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी या अन्यथा रची गई थी, बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बताने से इंकार करता है, वह जुर्माने से, जो छह सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा |
(3) जहां किसी ऐसे दस्तावेज पर, जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा (॥) के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है या किसी अन्य दस्तावेज पर, जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाया गया है, या वितरित किया गया है, किसी व्यक्ति का नाम है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए, यह उपधारणा की जा सकेगी कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज रचवाया है ।