धारा 172 का मूल पाठ

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172. जो कोई, किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे देने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है :
परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत)त किसी विधि के अधीन किसी निर्वाचन के लिए परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है जहां तक वह ऐसे निर्वाचक के लिए परोक्षी के रूप में मतदान करता है ।