धारा 125 का मूल पाठ

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125. जो कोई, इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करता है कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक सुरक्षा संकटापनन होती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढाई हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, किंतु--
(क) जहां उपहति कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ;
(ख) जहां घोर उपहति कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |
सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में