धारा 112 का मूल पाठ

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112. (1) जो कोई, समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त त्रगाने या जुआ खेलने, ल्रोक परीक्षा प्रश्नपत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कृत्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है ।
स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “चोरी” में चाल्राकी से चोरी, वाहन, निवास-घर या कारबार परिसर से चोरी, कार्गों से चोरी, पाकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है ।
(2) जो कोई, छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा |